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रेलवे आरक्षित द्वितीय श्रेणी में अब राशनकार्ड व पासबुक भी मान्य

BY — January 11, 2013

trainUdaipur. रेलवे प्रशासन ने भारतीय रेलवे में यात्री आरक्षण प्रणाली (रेलवे खिडकी) से खरीदे गये द्वितीय शयनयान श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी चेयरकार की आरक्षित टिकिट पर यात्रा हेतु फोटो युक्त राशन कार्ड एवं फोटो युक्त राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की सत्यापित फोटो प्रति को भी 15 जनवरी से मान्य कर दिया गया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी तरूण जैन के अनुसार भारतीय रेल की समस्त आरक्षित श्रेणियों में 1 दिसम्बर 2012 से यात्रा के दौरान मान्य 10 पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य किया गया था। अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुये रेलवे प्रशासन ने 15 जनवरी से यात्री आरक्षण प्रणाली से खरीदे गये द्वितीय शयनयान श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी चेयरकार की आरक्षित टिकिट पर यात्रा के दौरान  फोटो युक्त राशन कार्ड एवं फोटो युक्त राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की फोटो प्रति को भी मान्य कर दिया है लेकिन फोटो प्रति किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक अथवा स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।
जैन ने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की ई-टिकट, सभी प्रकार के तत्काल टिकट एवं यात्री आरक्षण प्रणाली से खरीदी गयी समस्त वातानूकुलित श्रेणी एवं फर्स्टक क्लास की आरक्षित टिकट पर यात्रा करते समय पूर्व के नियमानुसार ही मूल फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। यात्रा के समय मूल फोटो पहचान पत्र ना होने पर यात्री को बिना टिकट मानते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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