लोक सेवा गारंटी अधिनियम उदयपुर में 14 नवम्बर से लागू होगा
काम नहीं होने पर दंड का प्रावधान
udaipur. अब सरकारी विभागों में जिले की जनता के दिन-प्रतिदिन के कार्य निश्चित समय सीमा में होंगे. इसके लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने का गारंटी अधिनियम-2011 उदयपुर में 14 नवम्बर से लागू हो जायेगा. इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर हेमंत गेरा ने मंगलवार को प्रशिक्षण में अधिकारियों को पूरी गंभीरता से लेकर काम करने की नीयत से सेवाएं देने की अपेक्षा की.
उन्होंने नियत समय पर काम करने की दृष्टि से प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं की चेक लिस्ट बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि आवेदक को की जाने वाली पूर्ति एक बार में बताएं जिससे अनावश्यक चक्कर ना लगे और आवेदक का काम निश्चित समय में हो. अधिनियम में प्रारंभ में 15 विभागों की 108 प्रकार की नागरिक सेवाओं का चिह्नीकरण किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बी.आर.भाटी, जयपुर से प्रशिक्षण लेकर आए मास्टर ट्रेनर उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) विनीता बोहरा एवं निदेशक (टीआरआई) गुमानसिंह बारहठ आदि ने भी संबोधित किया.
ये विभाग शामिल
मुख्य प्रावधान अधिनियम की नागरिकों से सीधे जु$डे चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, विद्युत, पुलिस, यातायात, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पेयजल, राजस्व, स्थानीय निकाय, नगरीय विकास, आवासन, खाद्य, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन एवं जिला प्रशासन को शामिल किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया : विभाग की सेवा के लिए आवेदक को जिम्मेदार अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा जिसकी उसको रसीद भी मिलेगी. यदि किसी व्यक्ति का आवेदन नामंजूर होता है या तय समय में कोई सेवा नहीं मिलती है तो आवेदक आवेदन के नामंजूर होने या नियत समय सीमा की समाप्ति होने की 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है. प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्घ 60 दिवस के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को दूसरी अपील की जा सकेगी.
udaipur news
udaipurnews