जिला कलक्टर ने लगाई रोक
उदयपुर। शहर की विभिन्न झीलों के अंदर व किनारे स्थित होटलों/रिसॉर्ट इकाईयां, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विवाह समारोह, इवेन्ट मैनेजमेन्ट कम्पनियों द्वारा इवेन्ट या अन्य वाणिज्यिक कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आज एक आदेश जारी किया है।
आदेश में फतहसागर पाल व झीलों के अन्दर तथा किनारे स्थित होटलों/रिर्सोट/निवासियों से कहा गया है कि झीलों के अन्दर व किनारे किसी तरह की आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाये। आदेश के उल्लघंन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश आगामी आदेश या दो माह तक प्रभावी होगा।