राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत लोकल लेवल कमेटी की बैठक
उदयपुर। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत गठित लोकल लेवल कमेटी की बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गुरूवार को उनके कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर मौके पर ही 6 जलों का विधिक संरक्षणता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
उदयपुर जिले में विभिन्न विभागों के सहयोग से मानसिक विमन्दित, प्रमस्तिष्कघात, स्वरायण्ता एवं बहुविकलांगता के तैयार करवाये गये विधिक संरक्षकता प्रमाण-पत्रों के आवेदन पत्रों के आधार पर मानसिक विमन्दित विशेष योग्यजनों को विधिक संरक्षकता प्रमाण-पत्र (गार्जियनशिप सर्टिफिकेट) जारी किए गए।
जिले में विभिन्न पंचायत समितियों में आयोजित विशेष योग्यजन शिविरों में उक्त विशेष योग्यजनों के आवेदन पत्र तैयार करवाए गए। कुल 113 पूर्ण आवेदन-पत्रों के आधार पर विधिक संरक्षण प्रमाण पत्र तैयार करवाये गये। बैठक में विशेष योग्यजनों हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 की अनुपालना में उदयपुर में विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने बाबत जिला कलक्टर ने जल्द ही भूमि आवंटित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मान्धातासिंह ने विशेष योग्यजनों हेतु आयोजित किये गये शिविरों की प्रगति एवं अगले माह आयोजित किये जाने वाले शिविरों के बारे में विस्तार से बताया। जिला कलक्टर ने उपस्थित सभी सदस्यों व विभागीय अधिकारियों से कहा कि विशेष योग्यजनों में मानसिक विमन्दित जिन्हें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं।
बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुनीता भण्डारी, यशवन्त कोठारी, एस. के. शर्मा, यशोदा पणियार, समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान आदि अधिकारी उपस्थित थे।