झील क्षेत्र में आतिशबाजी पूर्ण प्रतिबंध

BY — June 27, 2012

उदयपुर। जिला मजिस्ट्रेट हेमन्त कुमार गेरा ने झीलो में प्रदूषण की रोकथाम एवं आमजन को शुद्घ एवं शान्त वातावरण मुहैया कराने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत झीलों के अंदर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी व्यक्ति के विरुद्घ अभियोजन चलाया जा सकेगा। आदेशानुसार आतिशबाजी से अत्यधिक ध्वनि, वायु प्रदूषण से झीलों के नजदीक निवासित आमजन को बाधा एवं क्षोभ कारित होता है। साथ ही जलीयजीव एवं प्राणियों के स्वास्थ्य पर संभावित विपरीत असर पडता है। अत: उदयपुर शहर के झील किनारे स्थित कोई भी होटल, रिसोर्ट, पर्यटन, निवास ईकाइयों, गाईड्स, समारोह स्थल से किसी भी आयोजन प्रयोजन में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का प्रयोग नही किया जायेगा। आयोजन स्थल प्रभारियों/मालिकों को भी यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

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admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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