राजस्थान विद्यापीठ में यूजीसी एक्ट 2010 पारित

BY — August 19, 2012

ग्रेच्युटी का एकमुश्त भुगतान
बोम बैठक में लिया गया निर्णय

उदयपुर! अब राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय से सेवा निवृत होने वाले कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का एक मुश्त किया जायेगा तथा पांच वर्ष तक अनुबंध पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को पांचवें वर्ष में ग्रेड पर लिया जायेगा व दो वर्ष का प्रोबेशन पर रखा जायेगा।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यूजीसी एक्ट २०१० को पारित किया गया। यह निर्णय शनिवार को प्रतापनगर स्थिति केन्द्रीय कार्यालय के सभागार में हुई बॉम बैठक में लिया गया। कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत की अध्यक्षता में हुई बॉम की बैठक में उक्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
प्रो. सारंगदेवोत ने बताया कि प्रतापनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालय के परिसर में हॉल अॅाफ एक्सीलेंस का निर्माण आगामी छ: माह में किया जायेगा। इस हॉल में विद्यापीठ की स्थापना से लेकर अब तक संस्था में नावचार (इनोवेटिव) कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के सम्बंध में सम्पूर्ण जानकारी को प्रदर्शित किया जायेगा। इस हॉल में संस्थापक पं. जनार्दनराय नागर से जुड़ी सभी जानकारियों को प्रदर्शित किया जायेगा। रजिस्ट्रार डॉ. प्रकाश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में सभी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए एच.आर. सेल बनाया जायेगा। बोम बैठक में कुलपति प्रो. एसएस सारंगदेवोत, रजिस्ट्रार डॉ. प्रकाश शर्मा, यूजीसी नॉमिनी सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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