अगली पेशी 19 को
उदयपुर। सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड शहर उत्तर ने फील्ड क्लब उदयपुर के विरुद्ध जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। विद्वान न्यायाधीश लक्ष्मीलाल वैष्णव ने बुधवार को फील्ड क्लब की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवम्बर तय की है।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले अधिवक्ता रमेश नंदवाना, शंभूसिंह राठौड़, प्रवीण खंडेलवाल आदि की ओर से अधिवक्ता शांतिलाल पामेचा ने अदालत में एक जनहित वाद प्रस्तुत करके करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति पर फील्ड क्लब का अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। वाद में यह भी बताया गया है कि फील्ड क्लब के संचालनकर्ता वहां पर कई प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां चला रहे हैं, जिन्हें तुरंत रोका जाना जरूरी है।
बताया गया है कि अदालत ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत दो अन्य प्रार्थना पत्रों पर नगर विकास प्रन्यास, नगर निगम, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला कलेक्टर आदि को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि वाद की स्थायी निषेधाज्ञा पर निर्णय पारित किया जा सके।
न्यायालय ने मूल वाद को सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है। इस दौरान बुधवार सुबह से ही न्यायालय में फील्ड क्लब के सदस्यों की आवाजाही लगी रही। निर्णय के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता महेन्द्र मेहता, सरकार की ओर से भूपेन्द्र जैन, निगम की ओर से अशोक सिंघवी व न्यास की ओर से शरद दशोरा सहित कई अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद थे।