– 29 तक की मोहलत, फिर बनेंगे चालान
उदयपुर। यातायात पुलिस ने शहर में बढ़ते हुए ट्राफिक दबाव व आए दिन सडक़ हादसों में हो रही मौत को देखते हुए पुलिस विभाग ने शहरवासियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।
यातायात पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार 29 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद से हेलमेट पहनना अनिर्वाय होगा। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 129/184(2) के अन्तर्गत चालान बनाकर जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें सजा का भी प्रावधान है।
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