छह माह से अधिक पासपोर्ट की वैधता पर ही कर सकेंगे विदेश यात्रा

BY — December 25, 2014

– नए दिशा निर्देश जारी

251203उदयपुर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) की ओर से विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट के उपयोग को लेकर विदेश मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी छह माह से अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपको विदेश यात्रा से रोका जा सकता है।

यानी अब पासपोर्ट जारी हुए नौ साल से अधिक होने पर आवेदक को तुरंत प्रभाव से उसका नवीनीकरण कराना जरूरी है। मंत्रालय ने पासपोर्ट धारकों को सलाह दी है कि आने वाले दिनों में विदेश यात्रा का प्लान है तो अपने पासपोर्ट जांच लें। आईसीएओ की एडवाइजरी के मुताबिक माइनर का पासपोर्ट, जो पांच साल के लिए जारी होता है, उस पर साढ़े चार साल की वैलिडिटी पूरी होने के बाद विदेश यात्रा नहीं की जा सकेगी। गौरतलब है कि उदयपुर व आसपास के शहर डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जगह से कई लोग खाड़ी देशों में रहते हैं और उदयपुर व इन शहरों के निवासियों को पासपोर्ट के काम के लिए जोधपुर या जयपुर के चक्कर लगाने होते हैं। हाल ही में पासपोर्ट ऑफिस द्वारा उदयपुर के सूचना केंद्र में कैम्प लगाया गया था जिसमे 360 पासपोर्ट बनाने की कार्रवाई की गई थी।
हाथ से बने पासपोर्ट काम नहीं आएंगे : आईसीएओ ने विश्व स्तर पर सभी हैंड  रिटर्न पासपोर्ट को मशीन रीडेबल पासपोर्ट में बदलवाने के लिए 24 नवंबर 2015 तक की डेडलाइन जारी की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में सभी 2.86 लाख हैंड रिटर्न पासपोर्ट धारक अपने पासपोर्ट को मशीन रीडेबल पासपोर्ट में बदलवा लें। अंतिम तिथि के बाद हाथ से बने पासपोर्ट पर वीजा नहीं मिलेगा।
दो पेज शेष रहने पर वीजा नहीं- कई देश ऐसे पासपोर्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिनमें वीजा के विवरण के लिए दो पेज ही शेष रहे हों। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे पासपोर्ट धारकों को वीजा नहीं मिलेगा।

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admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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