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सभी स्कूलों को ऑनलाइन देनी होगी निशुल्क प्रवेश की जानकारी

BY — June 28, 2013

280606Udaipur. निजी स्कूलों को अब अपने स्कूल में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश सम्बन्धी डाटा ऑनलाइन करना होगा। इस सम्बन्ध में सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों को आज सेंट एंथोनी स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आज इस आरटीई सॉफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत सभी स्कूलों को एक कोड जारी किया गया।

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doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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