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अब छुटकारा मिलेगा लॉरी/थड़ी विक्रेताओं को थानेदार राज से

BY — August 9, 2013

शीघ्र ही पेश होगा लोकसभा में स्ट्रीट वेंडर बिल

Girija vyasUdaipur. अब थड़ी, लॉरी विक्रेताओं को थानेदारी राज से छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें कोई विस्थापित नहीं कर सकेगा लेकिन इन अधिकारों के साथ उसे कुछ कर्तव्य भी निभाने होंगे। यह सब संभव हो पाएगा लोकसभा में जल्द ही प्रस्तुत होने वाले स्‍ट्रीट वेंडर प्रोटेक्‍शन बिल पास होने के बाद।

बिल पेश करेगा केन्द्रीय आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। केन्द्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास ने शुक्रवार शाम अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस बिल से देश की गरीब शहरी आबादी की करीब 2.5 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होगी। ऐसे अपनी थोड़ी सी पूंजी से लॉरी, थड़ी लगाने वाले व्यवसायियों को इस बिल से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे उन्हें अपनी आजीविका का साधन मिला रहेगा। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सामग्री घर में ही उपलब्ध  हो जाएगी। उन्हें एकदम से कोई विस्थापित नहीं कर सकेगा। अगर आवश्याक हुआ तो उन्हें  पास ही कोई अन्य स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। राजीव गांधी रोजगार मिशन की 5 फीसदी राशि इनके लिए उपलब्‍ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रति पांच वर्ष में इसका सर्वे कराया जाएगा ताकि वंचित थड़ी विक्रेता भी आवेदन कर सकें। बिल से ये कानून के दायरे में आ जाएंगे। इन पर निगरानी के लिए कमेटियां बनेंगी जिसमें 40 प्रतिशत इन्हीं  में से चयनित सदस्य होंगे। चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा। इन्हें बैंकों से कर्ज भी मिल सकेगा। इतने अधिकार देने के साथ ही इनसे यह अपेक्षा भी रहेगी कि ये यातायात में अवरोधक न बनें। साथ ही सामाजिक दृष्टि से वाद-विवाद का हिस्सा न बनें। जब्त सामान आवेदन देने के दो दिन में वापस लौटाना होगा। अगर ऐसा कोई सामान है जो खराब हो जाएगा तो हाथों हाथ ही आवेदन लेकर वापस करना होगा। उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करुंगी।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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