रेलवे टिकट रिफण्ड नियमों में बदलाव
नये नियम 1 जुलाई से लागू
Udaipur. रेलवे प्रशासन ने एक जुलाई 2013 से रेल टिकट के रिफण्ड नियमों में बदलाव किया है। टिकट के रद्दीकरण/रिफण्ड के नियम 1998 में बनाये गये थे। रेल टिकट बुकिंग में विगत 15 वर्षो में काफी बदलाव आ गये है। अतः रेल टिकट के रद्दीकरण/रिफण्ड के नियमों को तर्क संगत बनाने हेतु 1 जुलाई 2013 से इनमें बदलाव किया गया है।
अनारक्षित टिकट जिसका उपयोग नहीं हुआ: लिपिकीय शुल्क काटकर टिकट जारी करने के 3 घंटे बाद तक प्रस्तुत करने पर रिफण्ड होगा। पूर्व में ही जारी करा लेने पर यात्रा की तारीख से पूर्व दिन के 24 घंटे तक टिकट लाने पर रिफण्ड किया जाएगा।
आरक्षित टिकट जिसका उपयोग नहीं हुआ: ऐसा टिकट अब यात्रा के 24 के बजाय 48 घंटे पूर्व प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी में राशि काटकर वापस की जाएगी।
एसी फर्स्ट में 120, सेकंड एसी में 100, थर्ड एसी में 90, स्लीपर में 60 तथा सेकंड क्लास में 30 रुपए काटे जाएंगे। साथ ही पहले यह 24 घंटे पूर्व से 4 घंटे पहले लाने पर रिफण्ड होता था यह समय अब 48 घंटे पहले से 6 घंटे पूर्व कर दिया गया है। इसी प्रकार गाड़ी प्रस्थान के 4 के बजाय 6 घंटे प्रस्थान से पूर्व तथा प्रस्थान के 2 घंटे बाद किराये का 50 प्रतिषत राषि काटकर धन वापसी होगी। गाड़ी प्रस्थान के 2 घंटे बाद कोई धन वापसी नहीं होगी।
आरक्षित टिकट उपयोग में नहीं लेकिन प्रतीक्षा सूची या आरएसी में हो:
लिपिकीय प्रभार काटकर किराये का पूर्ण धन वापसी की जायेगी अगर टिकट गाडी के वास्तविक प्रस्थान समय से 3 घंटे बाद तक प्रस्तुत किया जाएगा। यात्री किसी भी यात्री आरक्षण केन्द्र अथवा नामित कंरट काउण्टर पर टिकट रद्द करवा सकता है। गाडी के वास्तविक प्रस्थान समय से 3 घंटे बाद कोई धन वापसी नहीं की जायेगी।
ई-टिकट पर धन वापसी के नियम
1. ई-टिकट की बुकिंग व निरस्तीकरण इंटरनेट के माध्यम से ही किया जायेगा। किराये की वापसी लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में जमा होगी।
2. कन्फर्म ई-टिकट की स्थिति में जिसमें जिस टिकट पर यात्रा नहीं की गयी हो, नियमानुसार धन वापसी इंटरनेट के माध्यम से होगी। प्रतीक्षा सूची व आर ए सी के ई-टिकट पर धन वापसी नियमानुसार होगी।
3. प्रतीक्षा सूची के ई-टिकट की स्थिति चार्ट बनने के पश्चात् भी प्रतीक्षा सूची में ही रहता है तो उसका नाम रिजर्ववेशन चार्ट में नहीं दर्शाया जायेगा और किराये की वापसी लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में जमा होगी।
4. एक से अधिक व्यक्तियों के लिये यात्रा के लिये जारी किसी पार्टी की टिकट या किसी परिवार की टिकट की दषा में, कुछ व्यक्तियों को कन्फर्म आरक्षण और अन्य को आरएसी व प्रतीक्षा सूची में है तो आर ए सी या प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के यात्रा न करने की दशा में, टीटीई से यात्रा न करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। टीटीई द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ऑन लाईन टीडीआर के माध्यम से ऑन लाईन किराये की प्रक्रिया होगी, जिसमें टीटीई द्वारा जारी प्रमाण पत्र का सम्पूर्ण विवरण देना होगा।
5. ऑन लाईन टी डी आर यात्री के गंतव्य पर रेलगाडी के पहुंचने के वास्तविक समय के 72 घंटे तक फाईल किया जाना होगा और टी टी ई द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र आईआरसीटीसी को डाक द्वारा भेजा जायेगा। किराये की वापसी आईआरसीटीसी के द्वारा सत्यापन के बाद लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में जमा होगी।
6. कन्फर्म या आर ए सी ई-टिकट की स्थिति में यदि आरक्षण चार्ट तैयार हो गया है तो धन वापसी के लिये ऑन लाईन टीडीआर फाईल किया जाना अनिवार्य है।
7. रेल गाडी के प्रस्थान समय के वास्तविक समय के 2 घंटे पश्चात् रिफण्ड का ऑन लाईन फाईल करने की स्थिति में कन्फर्म आरक्षण वाले ई-टिकट पर किराया का कोई रिफण्ड जारी नहीं होगा।
8. रेल गाडी के प्रस्थान समय के वास्तविक समय के 3 घंटे पश्चात् रिफण्ड का ऑन लाईन फाईल करने की स्थिति में आर ए सी आरक्षण वाले ई-टिकट पर किराया का कोई रिफण्ड जारी नहीं होगा।
तत्काल टिकट पर धन वापसी
1. कन्फर्म तत्काल टिकट पर कोई धन वापसी नहीं होगी।
2. प्रतीक्षा सूची एवं आरएसी तत्काल टिकटों पर धन वापसी हेतु अप्रयुक्त प्रतीक्षा सूची/आरएसी टिकटों वाले नियम ही लागू होगें।
3. पारिवारिक/पार्टी टिकट जिस पर 1 से अधिक व्यक्तियों का आरक्षण हो, कुछ सीट कन्फर्म एवं कुछ सीट प्रतीक्षा सूची में हो तो धन वापसी हेतु प्रस्तुत करने पर लिपिकीय प्रभार काटकर किराये का पूर्ण धन वापसी की जायेगी, यदि पूरे टिकट को ही रद्दीकरण हेतु गाडी के निर्धारित प्रस्थान समय से 6 घंटे पूर्व से गाडी के वास्तविक प्रस्थान समय के 2 घंटे बाद तक प्रस्तुत किया जाये।
यात्रा तिथि परिवर्तन के नियम
कन्फर्म, प्रतीक्षा सूची एवं आर ए सी टिकटों पर यात्रा तिथि परिवर्तन हेतु समान दर्जे में समान स्टेषनों के लिये गाडी के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे के स्थान पर 48 घंटे पूर्व प्रस्तुत करने पर यात्रा तिथि परिवर्तन मान्य है।
विलम्ब से चल रही रेल गाडियों के धन वापसी के नियम
गाडी के 3 घंटे से अधिक देरी से चलने के कारण यात्रा ना की जाये तो लिपिकीय प्रभार काटे बिना यात्रियों को पूर्ण धन वापसी की जायेगी। यदि-
1. टिकट को रेलगाडी के प्रस्थान के वास्तविक समय तक (दूरी को ध्यान में रखे बिना) प्रस्तुत कर दिया जाये।
2. ई-टिकट के संदर्भ में रेलगाडी के प्रस्थान के वास्तविक समय तक ऑनलाईन टीडीआर फाईल कर दिया जाये।
3. गाडी के वास्तविक प्रस्थान के बाद प्रस्तुत किये गये टिकटों पर कोई धन वापसी नहीं होगी।
खोये हुये/फटे/विकृत टिकटों पर डुप्लीकेट टिकट जारी करने के नियम
1. खोये हुये/फटे/विकृत टिकटों पर कोई धन वापसी नहीं होगी।
2. यदि आरक्षण चार्ट बनने से पूर्व कन्फर्म/आरएसी टिकटों पर डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिये आवेदन किया जाता है, तो प्रचलित नियमानुसार प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार के स्थान पर सैकण्ड क्लास एवं स्लीपर क्लास में 50 रू. प्रति यात्री तथा अन्य श्रेणियों में 100 रू. प्रति यात्री शुल्क देकर डुप्लीकेट टिकट प्राप्त किया जा सकता है।
3. यदि आरक्षण चार्ट बनने के बाद कन्फर्म/आर ए सी टिकटों पर डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिये आवेदन किया जाता है, तो कुल किराये का 50 प्रतिशत शुल्क देकर डुप्लीकेट टिकट प्राप्त किया जा सकता है।
अन्य परिस्थितियों में टिकटों पर धन वापसी
अन्य परिस्थितियों जैसे आंदोलन, बंद एवं बाढ आदि के कारण यात्री टिकट काउण्टर पर रद्दीकरण हेतु नहीं पहुंच पाते है, तो प्रचलित नियमानुसार गाडी के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 दिनों बाद तक के स्थान पर गाडी के निर्धारित प्रस्थान समय से 3 दिन बाद तक स्टेशन पर टिकट जमा कराकर टीडीआर प्राप्त कर सकते है एवं इसके पश्चात् प्रचलित नियमानुसार 90 दिनों के स्थान पर 10 दिन में संबन्धित मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक (धन वापसी) को मूल टीडीआर के साथ धन वापसी हेतु आवेदन कर देना चाहिये।